GST पंजीकरण (GST Registration) ऑनलाइन कैसे करें? – स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
अगर आप कोई व्यवसाय चलाते हैं और आपका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है, तो GST का पंजीकरण करवाना ज़रूरी है। यहाँ पूरी प्रक्रिया हिंदी में दी गई है।
GST पंजीकरण किसके लिए अनिवार्य है?
- माल के मामले में: सालाना टर्नओवर > ₹40 लाख (सामान्य राज्य) / ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्य)
- सेवाओं के मामले में: > ₹20 लाख
- ई-कॉमर्स सेलर, इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आदि।
GST रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- पैन कार्ड (कारोबार या संस्था का)
- आधार कार्ड (प्रोपराइटर / पार्टनर का)
- बैंक पासबुक की कॉपी (कैंसिल चेक)
- व्यवसाय स्थान का पता प्रमाण (बिजली बिल / कब्जा पत्र / रेंट एग्रीमेंट)
- डिजिटल सिग्नेचर (DSC) – केवल कंपनी / LLP के लिए
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
ऑनलाइन GST पंजीकरण के चरण (GST Portal पर)
1. GST पोर्टल पर जाएँ: https://www.gst.gov.in
2. “Services” > “Registration” > “New Registration” पर क्लिक करें।
3. आपको TRN (Temporary Reference Number) मिलेगा। OTP डालें और फॉर्म भरें।
4. फॉर्म GST REG-01 भरें – कारोबार का विवरण, दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. आपके द्वारा दी गई जानकारी की जाँच के बाद, (यदि कोई कमी हो तो) नोटिस आ सकता है या सीधे REG-06 (पंजीकरण प्रमाण पत्र) जारी होगा।
6. सफल पंजीकरण पर आपको GSTIN (15 अंकों का नंबर) मिलता है।
समय: सही दस्तावेज़ देने पर आमतौर पर 3-7 कार्यदिवस में GSTIN मिल जाता है।
महत्वपूर्ण: पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहला रिटर्न (GSTR-3B) फाइल करना अनिवार्य है।

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