GST रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया – GSTR-1, GSTR-3B और नियम
हर पंजीकृत व्यवसाय को समय पर GST रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। यहाँ हम आम आदमी के लिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं।
कौन सा रिटर्न कब फाइल करें?
- GSTR-1: 11 तारीख तक (बिक्री का विवरण, इनवॉइस की जानकारी) – मासिक
- GSTR-3B: 20 तारीख तक (बेचे गए माल पर टैक्स भरने का सारांश) – मासिक
- GSTR-9: 31 दिसंबर तक (सालाना वार्षिक रिटर्न)
- छोटे व्यवसाय (QRMP योजना) के लिए – तिमाही रिटर्न (GSTR-1 और 3B) 22 और 24 तारीख को
ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का तरीका
1. GST पोर्टल पर लॉगिन करें (https://www.gst.gov.in)
2. ‘Services’ > ‘Returns’ > ‘Returns Dashboard’ पर जाएँ
3. माह और फॉर्म चुनें (जैसे GSTR-3B)
4. बिक्री (Outward Supply) और खरीद (Inward Supply – जहाँ ITC लेना हो) की सभी राशियाँ भरें
5. नकली टैक्स (लेबिलिटी) और ITC (इनपुट क्रेडिट) की गणना करें
6. बैंक में इंटीग्रेटेड गेटवे या नेट बैंकिंग से टैक्स का भुगतान करें
7. अंत में ‘File’ पर क्लिक करें – EVC या DSC से साइन करें
8. रसीद और अकनॉलेजमेंट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें
देरी से फाइल करने पर जुर्माना:
GSTR-3B – ₹50 प्रति दिन (CGST+SGST) + ब्याज 18%
GSTR-1 – ₹50 प्रति दिन
(कुल मिलाकर देरी से भारी नुकसान हो सकता है)
टिप: GST रिटर्न का सबसे आसान तरीका – ऑफलाइन टूल (GST Offline Utility) का उपयोग करें या किसी सॉफ्टवेर (Tally, Zoho, ClearTax) से सीधे अपलोड करें।

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